राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ मामले में ‘यथास्थिति’ का निर्देश दिया, अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और विधायकों द्वारा दायर याचिका पर। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका बरकरार है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। HC ने केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए एक अर्जी भी स्वीकार कर ली।